रायपुर। राजधानी के किसी भी क्लब और कैफे में हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए रायपुर SP ने सभी कैफे और क्लब की बैठक लेकर निर्देश दिए है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने इलाके में रिव्यू करने के भी निर्देश दिए है।
निर्देश में अनहोनी घटना होने पर संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी इस बात की जानकारी भी एसपी ने दी है।
आबकारी विभाग द्वारा रायपुर शहर अंतर्गत संचालित बारों पर कार्यवाही के अंतर्गत नया रायपुर स्थित आई.पी. क्लब एफ . एल . रेस्टोरेंट बार द्वारा रात्रि में निर्धारित समय उपरांत खुले रहने की लगातार प्राप्त शिकायत पर उसके विरुद्ध प्रकरण कायम किये गये।
दिनांक 13-11-2021 की मध्य रात्रि में देर रात तक उक्त बार खुले रहने पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा कलेक्टर रायपुर को पत्र लिखा गया एवं आबकारी विभाग द्वारा उक्त बार के विरुद्ध पूर्व में लगातार की गयी कार्यवाही को कलेक्टर रायपुर द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए आई.पी. क्लब एफ.एल. 3 ( क ) रेस्टोरेंट बार के लायसेंस को सात दिनों के लिये निलंबित किया जाकर बार लायसेंस को निरस्त किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है ।
इसी तारतम्य में बार का संचालन नियमानुसार हो तथा बार निर्धारित समय पर बंद हो, इस हेतु आबकारी विभाग के अधिकारियों को उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर द्वारा निर्देशित किया गया है।
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