रायपुर. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत प्रदेश में शराब दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ महीने से बन्द शराब गानों को अब आदेशानुसार खोला जा रहा है. शराब दुकानों को 4 मई से नियमों के तहत खोलने का आदेश जारी हुआ है. इसके तहत शराब दुकानों को सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही खोला जा सकेगा. यह आदेश अबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है.
इस आदेश में कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दुकानों को सुबह 8:00 से शाम 7:00 बजे तक ही खोला जा रहा है. इसके साथ ही प्रति व्यक्ति मदिरा और बीयर की बिक्री सीमा को भी बढ़ाया गया है जिसके तहत देशी-विदेशी मदिरा 3000ml और बियर 6 क्वार्ट बोतल किया गया है. विक्रय काउंटर से क्रय किए जाने वाली मदिरा की मात्रा 5000ml से अधिक नहीं देने की बात कही गई है. वर्तमान में फुटकर मदिरा दुकानों में देशी-विदेशी मदिरा के दो बोतल और बियर के चार बोतल की बिक्री सीमा निर्धारित है.
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