दिल्ली। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार कार खरीदने लोन पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है, क्योंकि कार लग्जरी प्रोडक्ट में आती है। पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले कस्टमर नए सेक्शन 80ईईबी के तहत लोन पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। दरअसल भारत सरकार ने नए सेक्शन 80ईईबी को इसलिए जोड़ा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हों। सेक्शन 80ईईबी के तहत लोन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। टैक्स में ये छूट दो पहिया और चार पहिया दोनों तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उपलब्ध है। इस छूट का लाभ कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही उठा सकता है। इसका मतलब है कि केवल वही व्यक्ति जिसके पास पहले कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं रहा है, धारा 80ईईबी के तहत लोन में छूट पा सकता है।