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अशासकीय विद्यालयों के लिए फीस विनियमन प्रारूप पर 15 मई तक सर्वसाधारण से सुझाव आमंत्रित

मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

रायपुर, 04 मई 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अशासकीय शालाओं के लिए छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम 2020 बनाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फीस विनियमन के प्रारूप की विभिन्न धाराओं पर बिन्दुवार सुझाव सर्वसाधारण से विभाग के ई-मेल कचपमिम2020/हउंपसण्बवउ पर आमंत्रित किए गए है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव स्कूल शिक्षा विभाग के ई-मेल पर 15 मई को अपरान्ह 3 बजे तक भेज सकता हैं। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आज इस संबंध में सर्वसाधारण के लिए सूचना जारी कर दी गई है। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा राज्य में संचालित अशासकीय/निजी शालाओं की फीस विनियमन के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर अपनी अनुसंशा देने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद उप समिति की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया। बैठक में समिति के सदस्य गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे सहित स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, संचालक लोक शिक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला, उपस्थित थे। बैठक में समिति के निर्णय लिया गया कि सर्वसाधारण से सुझाव के लिए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक श्री ए.के. बंजारा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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