बिलासपुर—आबकारी एक्ट की धारा 34(2) को आबकारी मंत्रालय ने ज्यादा कठोर बना दिया है। यदि कोई कर्मचारी,सुपर वाइजर या सैल्समैन शराब दुकान में ओव्हर रेट शराब बिक्री करते पाया गया तो उसे आबकारी एक्ट की धारा 35 के तहत कम से कम 3 महीने की जेल की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। शासन ने पुराने नियम में संशोधन और सरकार की सहमति के बाद आदेश जारी कर दिया है। बहरहाल गैरजमानती धारा 34(2) को ज्यादा कठोर किए जाने के बाद आबकारी अधिकारी से लेकर जमीनी कर्मचारियों और सैल्समैन में दहशत है।
सरकार ने परम्परागत आबकारी एक्ट की गैर जमानती धारा 34(2) को ज्यादा ही घातक बना दिया है। बताते चलें कि आबकारी एक्ट 34(2) गैर जमानती है। धारा का उपयोग ज्यादातर फील्ड में शराब पकडे जाने वालों पर लगाया जाता है। कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें जुर्माना भी जोड़ दिया गया है। यह धारा आबकारी विभाग में सबसे कठोर माना जाता है। इसका उपयोग चार पाव से अधिक शराब रखने वालों पर किया जाता है। लेकिन सरकार ने अब इसमें संशोधन कर जुर्माना भी लगा दिया है। सैल्समैन, सुपरवाइजर समेत दुकान में शराब बिक्री करने वाले यदि ओव्हर रेट शराब बेचते पाए जाते हैं तो उन पर धारा 35 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई शिकायत करता है कि दुकानदार ने प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर या ब्लैक में शराब बेचा है तो धारा 35 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुख्ता सबूत मिलने पर दुकानदार पर संशोधित आबकारी एक्ट 34(2) और 35 के तहत कार्रवाई होगी।
संशोधित गैरजमानती एक्ट 35 के तहत ओव्हर रेट करने वाले को 3 माह की जेल और एक लाख का जुर्माना होगा। बहरहाल एक्ट की जानकारी के बाद शराब कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। बताते चलें कि अब तक दुकान में ओव्हर रेट बेचने वालों के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की जाती थी।
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