Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
उच्चतम न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत विवादित फैसले को किया रद्द

नई दिल्ली 18 नवम्बर।उच्‍चतम न्‍यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत  दुष्कर्म मामले में शारीरिक स्पर्श से सम्बद्ध बम्बई उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द कर दिया है।

उच्च न्‍यायालय ने पॉक्‍सो अधिनियम के अनुच्‍छेद-7 के अंतर्गत इसे आवश्यक शर्त माना था।

उच्‍चतम न्‍यायालय की खंडपीठ ने आज सुनाए निर्णय में कहा कि दुष्‍कर्म की नीयत ही अपराध की श्रेणी में आती है।ऐसी घटनाओं में शारीरिक स्‍पर्श प्रासंगिक नहीं है।खंडपीठ ने कहा कि कानून को उसकी मूल प्रासंगकिता की दृष्टि से परिभाषित किया जाना चाहिए।उसे बचाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए।

https://www.cgnews.in/%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%A4%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A5%8D/