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उत्तर बस्तर कांकेर-सुबह 08 बजे से शाम 04 बजे तक खुली रहेगी शराब दुकानें,धारा-144 की अवधि बढ़ी

कांकेर।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2, विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.1 को 04 मई से 08 बजे से सायं 04 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यकर (आबकारी विभाग) के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में ग्रीन, आरेंज एवं रेड जोन में 4 मई से मदिरा दुकान खोले जाने तथा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है तथा अभी भी संक्रमण की स्थिति संभावित है। अतः नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 17 मई 2020  की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है, आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) के तहत् कांकेर जिला अंतर्गत सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं  मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।यह आदेश जिला उत्तर बस्तर कांकेर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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