भोपाल। कोरोना से मौत पर परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा (अनुग्रह राशि) दिया जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से अब तक मध्यप्रदेश में 10,526 लोगों की मौंत हो चुकी हैं। परिजनों का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड के अतिरिक्त भी लोगों की मौत हुई है, लेकिन सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं, इसमें कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार दिए गए हैं। यह कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी।
मुआवजे के लिए इस तरह करें आवेदन
मृतक के परिजनों को मुआवजे के लिए डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। राज्य सरकार यह पैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से देगी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसों का वितरण करेगी। दावेदार संबंधित अथॉरिटी के सामने जरूरी दस्तावेज और डेथ सर्टिफिकेट पेश करेगा। दस्तावेज पेश होने के बाद उसे प्रमाणित किया जाएगा, इसके बाद 30 दिनों में अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह राशि आधार से लिंक होगी। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर प्रोसेस से मृतक के परिजनों को सीधे बैंक खाते में यह राशि मिलेगी।