बस्तर 1 मई 2020। कोरोना के मद्देनजर बस्तर में 48 घंटे का कर्फ्यू रहेगा। कलेक्टर डॉ अय्याज तंबोली ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अस्पताल और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों, सभा, धरना, रैली, जुलूस धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर बैन का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 2 मई 2020 के सुबह 6 बजे से लेकर 3 मई 2020 के रात 12 बजे तक अस्पताल व स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर पूरे बस्तर में कर्फ्यू का आदेश दिया है।
अगर इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। आदेश में कलेक्टर अय्याज तंबोली ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सीमावर्ती जिला होने की वजह से संक्रमण का बड़ा खतरा बस्तर में है, लिहाजा ऐहितियातन ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि कल ही आंध्र प्रदेश से आ रहा एक ट्रक ड्राइवर कोरोना संदिग्ध मिला था, जिसकी फाइनल जांच के लिए मेडिकल कालेज में भेजा गया था।
The post कोरोना UPDATE : बस्तर में कर्फ्यू का आदेश… 48 घंटे के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश….सिर्फ अस्पताल व हेल्थ सर्विस ही खुली रहेगी… appeared first on NPG | A Complete News Website.