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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर से एमबीबीएस करने वाले मेडिकल छात्रों को पीजी सीट में प्रवेश की अनुमति दी

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने आज राज्य के बाहर से एमबीबीएस करने वाले मेडिकल छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट(पीजी) सीट पर प्रवेश की अनुमति दे दी। उच्च न्यायलय में राज्य शासन के उस आदेश को बस्तर के डॉ. शैलेन्द्र कुमार, डॉ. शिल्पा नायक एवं अन्य ने चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस उत्तीर्ण करने वालों को प्रवेश दिया जायेगा।याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब अन्य राज्यों से उत्तीर्ण आवेदकों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने की छूट है तो पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए उन्हें नहीं रोका जा सकता।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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