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जीवनसाथी पेंशन के लिए ज्वॉइंट बैंक अकाउंट जरूरी नहीं- सरकार ने किया साफ

दिल्ली।सरकार ने शनिवार को साफ़ कर दिया कि जीवनसाथी पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट अनिवार्य नहीं है। शनिवार को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा नरेन्द्र मोदी सरकार ने हमेशा से समाज के सभी वर्गों के जीवन को आसान बनाने का काम किया है। इसमें सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी भी शामिल हैं। जिन्होंने देश की लंबे समय तक सेवा की है।केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट हैं कि सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपने जीवनसाथी के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोल पाना संभव नहीं हैं तो उन्हें इन नियमों में ढील दी जाएगी।  केंद्र सरकार की ओर से पेंशन का भुगतान करने वाले सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि अगर पेंशनभोगी पति या पत्नी परिवार पेंशन पाने के लिए मौजूदा ज्वाइंट बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि यह भी कहा गया कि हालांकि पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता होना वांछनीय है। यह उनके पति या पत्नी के साथ खोला जाएगा जिनके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में पारिवारिक पेंशन की अनुमति दी गई है। इन खातों का संचालन पेंशनभोगी की इच्छा के अनुसार “पूर्व या उत्तरजीवी” या “दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी” आधार पर होगा।

बयान में कहा गया है कि संयुक्त बैंक खाता इसलिए खोला जाता है ताकि परिवार पेंशन बिना किसी देरी के शुरू की जा सके और परिवार पेंशनभोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो। यह पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए पेंशनभोगी के अनुरोध के दौरान कम कागजी कार्रवाई भी सुनिश्चित करता है।

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