बिलासपुर :- बिलासपुर ग्रीन जोन चिन्हांकित होते ही यहाँ के नागरिकों को राहत देने जिला कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने अन्य दुकानों सहित कुछ वस्तुओं के विक्रय पर सशर्त अनुमति प्रदान करते हुए आदेश पारित किया है।जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार 5 मई से जिले में पान ठेलों में पान,गुटखा ,सिगरेट, बीड़ी,तम्बाखू च्विंगम,का विक्रय हो सकेगा लेकिन वही पर इसे सार्वजनिक उपयोग की अनुमति नही है सिर्फ विक्रय की ही अनुमति दी गई है।इसी तरह हेयर कटिंग सेलून में आने वाले ग्राहक के नाम पता व मोबाईल नम्बर की जानकारी रखनी होगी व एक ही समान या टॉवेल को कई अन्य लोगों के ऊपर उपयोग करने की अनुमति नही है।समय पर आंशिक संसोधन करते हुए कलेक्टर ने इसे प्रातः7 से सायं 4 बजे तक कर दिया है।
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