बिलासपुर—सकरी पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी महेश साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को बीएनएस की धारा 74, 75(1) का अपराध दर्ज किया। आरोपी विन्यासर सकरी थाना का रहने वाला है।
सकरी पुलिस के अनुसार 1 सितम्बर को पीड़िता ने थाना पहुंचकर छेड़छाड़ का रिपोर्ट दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि ईश्वर पेटोल पंप सरकण्डा में काम करती है। 31 अगस्त 24 की शाम 7-30 बजे पेटोल पंप से अपने घर के लिए निकली। इसी दौारन मोटर सायकल से गांव विंध्यासर का महेश साहू और उसका दोस्त् पेटोल पंप में आए।
महेश साहू ने मोटर सायकल से घर छोड देने की बात कही। आरोपी मोटर सायकल पर बैठाकर पुराना बस स्टैण्ड स्थित अपने किराए के मकान लेेकर जाने लगा। नेहरू चौक के पास पहुंचने पर महेश साहू ने कहा कि पहले दोस्त को उसके गांव दबेना छोड देते हैं। और फिर दबेना गांव गए। दोस्त को छोडने के बाद सम्बलुरी की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान महेश साहू अपनी मोटर सायकल को पेण्डारी की जंगल की तरफ घूमा दिया। मना करने पर आरोपी नही माना और सुनसान जगह पर मोटर सायकल से नीचे उतारकर बुरी नियत से छुने लगा। छेड़छाड़ से मना करने पर महेश ने धमकाया। मौके मिलते ही धक्का देकर भागते हुए संबलपुरी स्टेडियम पहुंची। और अपनी बहन को फोन से जानकारी दी।और अपने भाई के साथ रिपोर्ट लिखाने पहुंची है।
पीड़िता की शिकायत पर आरोपी महेश साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 75(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम बनाकर आरोपी को विंध्यासर में घेराबंदी के दौरान पकड़ा गया। विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।