बिलासपुर 6 मई 2020। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लायसेंसधारी एवं पंजीकृत खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को ही भोज्य पदार्थ बेचने की अनुमति है। जिला प्रषासन द्वारा बिना पंजीयन एवं लायसेंस के बगैर भोज्य एवं तरल खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों पर नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
खाद्य पदार्थ के दुकानों, ठेलों में भीड़ रोकने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिये कलेक्टर द्वारा इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे टीम बनाकर निरीक्षण करें और कार्यवाही करें।
जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में भी ऐसे दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिनके पास गुमास्ता एक्ट के तहत पंजीयन है। जिन दुकानों का पंजीयन नहीं है, ऐसे दुकानों को बंद कराया जाएगा। इसके लिये नगर निगम के अधिकारी को निरीक्षण कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।
सहायक खाद्य एवं औषधि नियंत्रक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 12 लाख और उससे अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को लायसेंस लेना अनिवार्य है। इसी तरह 12 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम वाले दुकानों को पंजीयन कराना अनिवार्य है।
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