रायपुर।छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालयों को खोलेंनेके लिए वाणिज्य कर विभाग की सचिव संगीता पी. ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी पत्र में उन्होंने कहा है कि 23 मार्च से पंजीयन कार्य को स्थगित रखा गया था।अब पुनः चालू करना आवश्यक हो गया है।भारत सरकार द्वारा 1 मई को विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।भारत सरकार के उक्त दिशा निर्देश के अनुरूप और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचीबद्ध रेड जोन को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में दस्तावेजों के पंजीयन प्रारंभ किया जाना है। भविष्य में जब कभी भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यदि किसी जिले को रेड जोन या हॉटस्पॉट के रूप में अनुसूचित या सूचीबद्ध करता है तो ऐसे जिलों में सभी पंजीयन कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
इस संबंध में जिले को पृथक से सूचित किया जाएगा। अन्य पंजीयन कार्यालयों को 4 मई से चालू किए जाने इन बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करना होगा। जिनमें पंजीयन कार्यालयों में भारत सरकार के निर्देशानुसार स्टाफ की क्षमता अनुसार एक तिहाई अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर बनाकर लगाई जाए। पंजीयन की अनुमति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगा। पंजीयन कार्यालयों में सोशल और फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाए।भीड़ एकत्रित न हो।पंजीयन कार्यालय में उन्हीं पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।जिन्होंने पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराई है।
राज्य के भीतर रेड जोन व हॉटस्पॉट क्षेत्र होने के कारण रायपुर जिला स्थित रायपुर शहर, सूरजपुर जिला स्थित सूरजपुर शहर, कोरबा जिला स्थित कटघोरा एवं कोरबा शहर में सभी पंजीयन कार्यालयों को आगामी आदेश तक खोले जाने हेतु रोक लगाई जाती है। इन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जिलों में इस विभाग द्वारा जारी निर्देश 3 मई के अनुसार पंजीयन कार्यालय को खोलने हेतु संचालित करना सुनिश्चित करने की बात कही है।
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