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लॉकडाउन में मिलेगी ऐसी ढील, शाम सात बजे के बाद घर से नहीं निकल सकेंगे

रायपुर। देशभर में लॉकडाउन-3 चार मई से 17 मई तक लागू करने का ऐलान हो चुका है। इस दौरान पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 निरंतर जारी रख सकता है। लॉकडाउन-3 में मिलने वाली ढील को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रभाव पर एक नजर डालते हैं।

लॉकडाउन-3 के दौरान रेल, हवाई जहाज और अंतरराज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे।

65 से अधिक उम्र के बुजुर्गो और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन राहतों का पैकेज भी कम नहीं होगा। रेड जोन रायपुर में सीमित सेवाएं ही चालू होगी।

ग्रीन जोन में छत्तीसगढ़ के 24 जिले शामिल हैं। जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं है। इस जोन का अर्थ संक्रमण मुक्‍त है। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या फिजिकल डिस्‍टेंसिंग की बात माननी जरूरी है। ग्रीन जोन के अंदर भी जिन लोगों को क्‍वारंटाइन में रखा जाएगा उन्‍हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह छूट होगी। यहां 50 फीसदी सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में भी आ-जा सकेंगी। माल समेत सभी तरह की दुकाने खुलेंगी। ई- कामर्स से भी सभी सामानों की डिलीवरी होगी

शहरी रेड जाेन के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केवल वहीं कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी। बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे। मॉल और बाजार बंद रहेंगे। लेकिन कालोनी, रिहाइशी और अलग-थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इनमें जरूरी और गैर-जरूरी का अंतर नहीं किया गया है।

ई-कामर्स को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति होगी। गैर-जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी निजी आफिस को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन केवल 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे। बाकि स्टाफ घर से काम करेगा। सभी सरकारी आफिस खुले रहेंगे। जहां उप सचिव से ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन बाकि स्टाफ में केवल 33 फीसदी से काम चलाना होगा। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआइसी, कस्टम, एफसीआइ एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी।

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