बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) क्रूज ड्रग्स केस को लेकर 26 दिन हिरासत में रहे थे और लंबे इंतजार के बाद उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। इस बीच आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से मिली बेल का ऑर्डर सार्वजनिक कर दिया गया।
क्या है आदेश
बता दें कि बेल ऑर्डर के साथ कोर्ट ने 14 पन्नों के आदेश में बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पास आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, ‘कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए।’
एक ही क्रूज में होना, साजिश के आरोप का आधार नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश में आगे कहा, ‘अदालत इस बात के प्रति संवेदनशील है कि सबूत के रूप में ठोस सामग्री होनी चाहिए, जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके। सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है।’
बयान पर भरोसा नहीं कर सकते
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा कि एनसीबी के जांच अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। याद दिला दें कि 2 अक्टूबर को आर्यन खान को एनसीबी ने हिरासत में लिया था।