दिल्ली। सीबीआई और ईडी यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दो अध्यादेश लाई है। केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान में दो साल का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर साल तीन साल तक के लिए अध्यादेश के अनुसार विस्तार दिया जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2021 के मुताबकि, बशर्ते कि जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, सार्वजनिक हित में, खंड (ए) के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए एक समय पर एक साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि समेत कुल मिलाकर पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। अन्य अध्यादेश द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2021 में भी इसी तरह का संशोधन है और ये तुरंत लागू हो जाता है।