Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
हाईकोर्ट का आदेशः 18 मई से खुले रहेंगे कोर्ट..ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द

बिलासपुर— छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे अधिवक्ता जो ई फाइलिंग को लेकर अभ्यस्त नहीं है। उनके लिए हाईकोर्ट परिसर में वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रक्रिया को लेकर एक हेल्प डेस्क खोला जाए। 

               हाईकोर्ट प्रशासन ने आज एक आदेश जारी कर बताया है कि 18 मई से 12 जून के बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द किया जाता है। रद्द किए गए ग्रीष्कालीन अवकाश के दौरान कोर्ट लगेगा। इस दौरान नवीन प्रकरणों और पांच या इससे अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार सुना जाएगा। 

            आदेश में बताया गया है कि कोरोना के दौरान अधीनस्थ कोर्ट में सुनवाई बन्द थी। अब हाईकोर्ट समेत सभी अधीनस्थ कोर्ट के दरवाजे 18 जून से खुल जाएंगे। 

        ऐसे अधिवक्ता जो ई. फाइलिंग से फ्रेंडली नही है। जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं को अभ्यस्त किया जाएगा। लाकडाउन के दौरान हाईकापी के ई-फाइलिंग और काउन्टर से वीडियो काफ्रेंसिंग किए जाने को लेकर एक हेल्प डेस्क खोला जाएगा। 

The post हाईकोर्ट का आदेशः 18 मई से खुले रहेंगे कोर्ट..ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द appeared first on CGWALL-Chhattisgarh News.

https://www.cgwall.com/?p=115008