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अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, स्थानांतरण नीति जारी, तारीखों की घोषणा, इस तरह मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (MP School education) द्वारा जल्द कर्मचारियों शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया (Employees transfer policy) शुरू की जाएगी। इसके लिए तबादला नीति 2022 (transfer policy 2022) को मंजूरी दे दी गई है। तबादला नीति 2022 को मंजूरी देने के साथ ही इसके प्रावधान भी निश्चित कर दिए गए हैं। इन्हीं प्रावधान के तहत अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों के लिए तबादला नीति की घोषणा भी कर दी गई।

8 सितंबर को घोषित हुए पॉलिसी को मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। हालांकि की सुविधा के लिए यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें नियम और प्रावधान कर्मचारी और शिक्षकों के लिए जाना बेहद आवश्यक है।वही मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई नई पॉलिसी जारी नहीं की गई है। जरूरत पड़ने पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा वहीं 30 अप्रैल की स्थिति में प्रतिवर्ष रिक्तियों की गणना करने के साथ स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक सहित कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया हर साल 15 मई तक पूरा किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही कर्मचारी अधिकारियों के शिक्षा ट्रांसफर टाइम टेबल भी जारी किए गए हैं। जिसके तहत नवीन विद्यालय संकाय में वृद्धि सहित युक्ति युक्तिकरण के लिए संशोधन 31 दिसंबर तक लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा पोर्टल पर अधिकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत और पदस्थापन संबंधी जानकारी अपडेट की जाएगी इसके लिए प्रक्रिया 15 जनवरी तक कार्यालय प्रमुख संकुल प्राचार्य सहित संवितरण अधिकारी और d.e.o. सहित लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा किया जाना है।

इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा 31 जनवरी तक वास्तविक और प्रत्याशित रिक्तियों का निर्धारण किया जाना है।

इसके अलावा विभाग के विभिन्न संकाय के रिक्त पद का प्रदर्शन 1 मार्च तक आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जाएगा। जबकि अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक कर सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर आर्डर जनरेट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक निर्धारित होगी।

जबकि कार्यभार ग्रहण करने और भार मुक्त होने के संबंधित कार्यक्रम 15 मई तक पूरा करना अनिवार्य होगा, इसके लिए जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख संकुल प्राचार्य संवितरण अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पूरी की जाएगी।

अन्य नियम पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

Link

https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=86741

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