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आबकारी व खाद्य विभाग की कई सेवाएं लोकसेवा गारंटी के दायरे में

भोपाल

लोकसेवा प्रबंधन विभाग ने आबकारी विभाग और खाद्य विभाग की गई सेवाओं को लोकसेवा गारंटी के दायरे में शामिल करते हुए उनके लिए समयसीमा तय कर दी है। बोतलबंद देशी, विदेशी मदिरा स्प्रिट, बीयर और ईएनए, रेक्टीफाईड स्प्रिट का आयात एवं परिवहन के बाद उसकी सत्यापन रिपोर्ट अब पंद्रह दिन में तैयार कर ली जाएगी।

 वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग की देशी, विदेशी मदिरा, स्प्रिट, बीयर और ईएनए, रेक्टीफाईड स्प्रिट के आयात और परिवहन के बाद सत्यापन रिपोर्ट जरूरी होती है, तभी उसका उपयोग करने के लिए उसे दुकानों पर भेजा जा सकता है। अभी यह रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लग जाता था। अब लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए पंद्रह दिन का समय तय किया है। गंतव्य इकाई, भांडागार का भारसाधक अधिकारी, संबंधित सामग्री प्राप्त होने पर संपूर्ण पूर्ति के उपरांत पंद्रह दिन में उसका निराकरण करेगा। समय पर सत्यापन नहीं होंने पर उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता और आबकारी आयुक्त को अपील की जा सकेगी।  खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत नियंत्रक नापतौल की कुछ सेवाएं भी लोकसेवा गारंटी के दायरे में ली गई है। इसमें निर्माता लाइसेंस में संशोधन  नियंत्रक नापतौल द्वारा अधिकृत अधिकारी संयुक्त नियंत्रक या दाशमिक अधिकारी दस दिन में करेगा।

वर्ना नियंत्रक नापतौल को अपील की जा सकेगी। इसके बाद तीस दिन में भी काम पूरा नहीं होंने पर प्रमुख सचिव को अपील की जा सकेगी। विक्रेता लाइसेंस, सुधारक लाइसेंस में संशोधन की कार्यवाही भी नियंत्रक नापतौल द्वारा अधिकृत अधिकारी दस दिन में करेगा वर्ना नियंत्रक नापतौल और प्रमुख सचिव खाद्य के पास अपील की जा सकेगी। जिन्हें निर्धारित समयसीमा में अधिकारी पूरा कराएंगे। पैकबंद वस्तुओं के निर्माता, पैककर्ता और आयातकर्ता के पंजीयन में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो वह नियंत्रक नापतौल द्वारा अधिकृत अधिकारी सात दिन में पूरा करेगा। इसके बाद नियंत्रक नापतौल को अपील की जाएगी वह तीस दिन में यह कार्यवाही पूरी करेंगे  इसके बाद काम न होंने पर प्र्रमुख सचिव खाद्य के पास अपील की जा सकेगी।

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