Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
कोरबा ब्रेकिंग- लूट और फिर रेप केस के आरोपियों को सजा
कोरबा ब्रेकिंग- लूट और फिर रेप केस के आरोपियों को सजा

टीआरपी डेस्क

लूट और महिला के हाथ पांव बांधकर रेप करने वाले आरोपी कशीब खान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामला 11 मई 2022 का है। दो साल तक चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पर बीते सोमवार को फैसला सुनाया।

कोर्ट ने अपने फैसले में रेप और लूट करने वाले कशीब खान को उम्र कैद और 10 हजार जुर्माना, लूट करने वाले पवन चौरसिया को 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।घटना कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। 11 मई 2020 को जब महिला घर पर अकेली थी।

इस दौरान दो चोर कशीब खान और पवन चौरसिया घर में आकर छुप गए। महिला खाना खाकर कमरे में सोने गई तो दोनों आरोपियों ने महिला को पकड़ा और उसके मुंह मे कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर अलमारी में रखे जेवरात और नगदी लूट ली।

लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जब दोनों आरोपी निकल रहे थे इस दौरान एक आरोपी काशिब खान की महिला को देखकर नीयत खराब हो गई। आरोपी कशीब खान ने महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया और विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में लूट करने वाले एक अन्य आरोपी पवन चौरसिया को कोर्ट ने 10 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

https://theruralpress.in/2023/01/24/korba-breaking-robbery-and-then-punishment-to-the-accused-in-the-rape-case/