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चार साल बाद श्रृंखला को मिला न्याय, कोर्ट ने आरोपी को सुनाया 21 साल की जेल की सजा

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर को दहला देने वाले श्रृंखला यादव हत्याकांड में बुधवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने स्थिति में दोषी की सजा एक महीने और बढ़ाई जाएगी।

घर से ट्यूशन जाते वक्त नाबालिग आरोपी ने किया था कुल्हाड़ी से वार

घटना जून 2019 की है. रिसाली निवासी श्रृंखला यादव पिता अवधेश यादव घर से कोंचिग जा रही थी। तभी नाबालिग ने श्रृंखला के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। फिर उसे घसीटते हुए झाड़ियों में फेंक दिया। जब राहगीरों की नजर झाड़ी में पड़ी नाबालिग लड़की पर गई, तुरंत पुलिस को सूचित कर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत को देखते हुए लड़की को राजधानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 15 दिन बाद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही श्रृंखला की सांसे थम गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसे बाल संप्रेक्षण गृह पुलिस ने भेज दिया।

4 साल तक मां ने लड़ी न्याय के लिए जंग

इस मामले में मृतका की मां ममता यादव ने लगातार न्यायालय में न्याय के लिए संघर्ष किया। अधिवक्ता के माध्यम से यह साबित करने में सफल रही है कि आरोपित घटना के समय बालिक था। चार साल तक चले न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद बुधवार को दुर्ग न्यायालय ने आरोपित इशान ठाकुर को धारा 302, 201 तथा पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है।

https://khabar36.com/the-shrinkhla-got-justice-after-four-years/