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डिग्री रखने का मतलब यह नहीं कि काम करने की इच्छा भी हो : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि स्नातक स्तर की डिग्री होने से यह नहीं माना जा सकता कि कोई व्यक्ति, विशेष रूप से कोई पत्‍नी अपने जीवनसाथी से अंतरिम गुजारा भत्ता का दावा करने के एकमात्र इरादे से जानबूझकर काम नहीं कर रही है। विशेषकर, जब वे पहले कभी नौकरी नहीं किए हुए हों।

अदालत एक पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले पति और पत्‍नी की क्रॉस-अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पति को पत्‍नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

पत्‍नी ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की, जबकि पति ने इसे कम करने और अपनी वास्तविक आय का खुलासा न करने के लिए उस पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने की मांग की।

अदालत ने पाया कि पत्‍नी ने बी.एससी. की डिग्री रखने के बावजूद कभी नौकरी नहीं की है, जबकि पति प्रैक्टिसिंग वकील था और निष्कर्ष निकाला कि पत्‍नी की डिग्री से यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसे काम करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, और न ही यह माना जाना चाहिए कि वह जानबूझकर भरण-पोषण का दावा करने के लिए काम नहीं कर रही थी।

भरण-पोषण राशि को बरकरार रखते हुए अदालत ने भरण-पोषण और मुकदमेबाजी की लागत के भुगतान में देरी के लिए पति पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया, उन्हें दी गई भरण-पोषण राहत की तुलना में अत्यधिक पाया। इसमें रखरखाव के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

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