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दिल्ली- NCR में पलूशन की मार के बाद GRAP-2 लागू

नई दिल्ली . राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ-साथ पलूशन बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक को ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में जाने की भविष्यवाणी की है. हवा की सेहत बुरी तरह से बिगड़ती जा रही है. इसी को देखते हुए दिल्ली- एनसीआर में शनिवार को ग्रेडेड रिस्पांस ऐक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है.

ग्रेडेड रिस्पांस ऐक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण पूरे दिल्ली- एनसीआर के लिए लागू किया गया है. इसके तहत वायु गुणवत्ता पैनल ने दिल्ली- एनसीआर में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के लिए कहा है. अधिकारियों को यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि लोग सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो ट्रेनों से यात्रा करें और सड़कों पर निजी वाहन कम से कम चलें.

जारी आदेश में क्या?

दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते पलूशन को देखते हुए पहले से ही GRAP-1 के नियम लागू हैं. इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक के प्राइवेट निर्माण और किसी भी इमारत के विध्वंस से जुड़े काम को करने की मनाही है. पैनल ने GRAP-2 लागू करते हुए अपने आदेश में कहा, ‘दिल्ली- एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP-2 के सभी नियम लागू किए जाते हैं. इसके साथ-साथ GRAP-1 के नियम पहले जैसे ही लागू रहेंगे.

इन चीजों पर अब लग गईं पाबंदियां

GRAP को कुल चार चरणों में बांटा गया है. जब हवा की गुणवत्ता खराब (AQI 201- 300) रहती है तब पहला चरण लागू किया जाता है. वहीं जब वायु गुणवत्ता बहुत खराब (AQI 301-400) के बीच रहती है तो दूसरा चरण लागू किया जाता है. वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ और ‘अति गंभीर’ हो जाने पर तीसरा और चौथा चरण लागू किया जाता है. दिल्ली- एनसीआर में पहला और दूसरा चरण लागू कर दिया गया है. इन दोनों चरणों के तहत जो भी पाबंदियां आती हैं वो अब लागू होंगी. आइए एक-एक कर सब जानते हैं…

GRAP के दूसरे चरण में पाबंदियां

• होटल-रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले और लकड़ी जलाने पर पाबंदी

• आवश्यक सेवाओं के अलावा बाकी जगहों पर डीजल संचालित जेनरेटर पर पाबंदी

• नए मानकों और डुअल मोड वाले डीजल जेनरेटर को ही छूट

• पहले से चिह्नित हॉट स्पॉट पर प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई

• प्रदूषण के स्रोत की पहचान और उनकी रोकथाम

• निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई

• बिजली की सप्लाई बेहतर की जाएगी, ताकि लोग डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल न करें

• सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जा सकता है

GRAP के पहले चरण में पाबंदियां

• अपनी समयावधि पूरी कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान चल रहा

• वाहनों से निकलने वाले धुएं पर अधिकतम जुर्माना

• धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन

• कचरे का नियमित उठान सुनिश्चित की जा रहा

• खाली जगहों पर कचरा फेंकने पर रोक लगाई

• सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा

• निर्माण स्थलों के लिए जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा

लोगों से सहयोग की अपील

• लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें

• तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जाम वाली जगह के बदले दूसरे रास्ते से सफर करें

• अपनी गाड़ियों के एयर फिल्टर समय-समय पर बदलवाएं

• अक्टूबर से लेकर जनवरी तक निर्माण कार्य न करें

• खुले में कूड़े को आग न जलाएं

https://lalluram.com/grap-2-implemented-after-pollution-hit-delhi-ncr/