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प्रदेश में पांच दिसंबर तक लागू रहेगी आचार संहिता,

09.10.23| छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ रीना कंगाले ने पत्रकारवार्ता में बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। जो पांच दिसंबर तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया प्रदेश में 24109 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 12 हजार मतदान केन्द्र में होने वाली वोटिंग की वेबकॉस्टिंग यानी सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। कंगाले के अनुसार 17 हजार मतदान केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में और 3 हजार शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में 2018 की तुलना में इस बार 9.5 प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि हुई हो। इस चुनाव में कुल 2 करोड़ से अधिक मतदाता वोट करेंगे। राज्य में 1 हजार पुरूषों के पीछे 1012 महिला वोटर हैं। कंगाले ने बताया कि 20920 पोलिंग स्थल स्थापित किए जाएंगे। हर केन्द्र में वृद्धों और दिव्यांग मतदाओं के बीच एक-एक सहायक नियुक्त किया जाएगा।

आयोग के निर्देशानुसार मतदान के लिए फोटो परिचय पत्र के अलावा 12 अन्य फोटोयुक्त कार्ड भी उपयोग किया जा सकेगा। हर मतदान केन्द्र में अधिकतम 15 सौ वोटर वोट कर सकेंगे। अधिक होने पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। वैसे हमारा प्रयास है कि ऐसे सहायक केन्द्र कम से कम स्थापित हो। आयोग ने इस बार 80 प्लस दिव्यांग, और कोविड संक्रमित मतदाताओं को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी है। प्रदेश में 17 एनआरआई मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं 17 से 19 वर्ष के 7 लाख 23 हजार 771 मतदाता हैं। 80 वर्ष वाले 1,86,215 और 100 वर्ष से अधिक वाले 2462 मतदाता हैं। जबकि 19 839 सैन्य सेवा वाले मतदाता हैं। राज्य में तृतीय लिंग के 790 मतदाता भी वोट करेंगे।

https://chhattisgarhtimes.in/2023/10/09/the-code-of-conduct-will-remain-in-force-in-the-state-till-december-5/