Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
व्याख्याता के निलंबन का अधिकार कलेक्टर को नहीं, हाईकोर्ट ने निरस्त किया आदेश

बिलासपुर।हाईकोर्ट ने एक व्याख्याता के उस निलंबन आदेश को रद्द कर दिया, जिसे कलेक्टर ने जारी किया था।वाड्रफनगर, बलरामपुर के बसंतपुर में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के व्याख्याता राजेंद्र देवांगन को कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर निलंबित किया था। अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, दीक्षा गौरहा और वकार नैयर के माध्यम से व्याख्याता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि सन् 2019 में जारी शासन के आदेश के अनुसार व्याख्याता द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी होते हैं।

इनके निलंबन का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। याचिकाकर्ता के नियोक्ता आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग हैं। उनको ही कार्रवाई का अधिकार है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने याचिका पर सुनवाई के बाद निलंबन का आदेश निरस्त कर दिया।

The post व्याख्याता के निलंबन का अधिकार कलेक्टर को नहीं, हाईकोर्ट ने निरस्त किया आदेश appeared first on CGWALL-Chhattisgarh News.

https://www.cgwall.com/collector-does-not-have-the-right-to-suspend-the-lecturer/