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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को दी मंजूरी.. 

गो फर्स्ट एयरलाइन्स (Go First) की एक फ्लाइट सोमवार को यात्रियों को लिए बिना ही बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी. इसके बाद यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट अरेंज की गई थी. अब इस मामले में डीजीसीए के एक्टिव होने के बाद फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों को एक मुफ्त टिकट देने का फैसला किया है. एयरलाइन ने कहा कि सभी 55 प्रभावित यात्री एक साल के अंदर कभी भी ट्रैवल करने के लिए एक फ्री टिकट ले सकते हैं. एयरलाइन उन्हें ये टिकट मुहैया कराएगी.

विमानन नियामक डीजीसीए ने कहा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, साथ ही कहा कि गो फर्स्ट एयरलाइन जरूरी नियमों का पालन करने में विफल रही है. डीजीसीए ने कहा कि नियमों के मुताबिक, संबंधित एयरलाइन कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट की तैयारी के साथ-साथा कार्गो को हैंडल करने के लिए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है.

डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइंस को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पैसेंजर्स को हैंडल करने में लगे सभी कर्मचारियों की शॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए जिससे यात्रियों की मदद के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो सके.

डीजीसीए ने इस मामले में गो फर्स्ट के मैनेजर लेवल के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके द्वारा नियमों और दायित्वों की अवहेलना के लिए कार्रवाई की जाए. अधिकारी को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है. जवाब के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि, गो फर्स्ट एयरलाइन पूरे मामले पर माफी मांगते हुए कहा कि बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट जी8 116 द्वारा अनजाने में हुई चूक की वजह से पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं.

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