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हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य वन सेवा में भर्ती नियम बनाने की याचिका

बिलासपुर। रेंजर और सहायक वन संरक्षक पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नियम बनाने का निर्देश देने से इंकार करते हुए दायर एक याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही यह भी कहा कि नियमों को चुनौती देने की स्थिति में उसकी वैधता की जांच जरूर की जा सकेगी।

हाईकोर्ट, बिलासपुर में राहुल यादव व 87 अन्य की ओर से एक याचिका दायर कर कहा गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य वन सेवा के रेंजर व सहायक वन संरक्षक पदों पर भर्ती की जा रही है। याचिकाकर्ता वानिकी संकाय मे स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारी हैं एवं पीएचडी भी कर चुके हैं। भर्ती के लिए तय किए मापदंड के मुकाबले याचिकाकर्ता अधिक दक्षता रखते हैं। अत: इन पदों पर उन्हें प्राथमिकता दी जाए। मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में ऐसा प्रावधान किया गया है। कुछ अन्य राज्यों में उच्चतर डिग्री धारकों के लिए पद आरक्षित हैं।

वैधता को दी जा सकती है चुनौती

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी और कहा कि भर्ती नियम बनाने के लिए आदेश देना हाईकोर्ट के अधिकार में नहीं है। भर्ती नियम बनाना एक नीतिगत निर्णय है। भर्ती नियम की वैधता को यदि चुनौती दी जाएगी तो उस पर हाईकोर्ट विचार जरूर कर सकता है।

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