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8 लाख से कम वार्षिक आय वाले सभी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों का चिरंजीवी योजना में हो रहा निःशुल्क पंजीयन

भीलवाड़ा। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों के वे सभी परिवार जो किसी भी जाति, वर्ग से हैं और जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उन्हें चिरंजीवी योजना का लाभ निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
किसको नहीं भरना होगा प्रीमियमः-

जिला कलेक्टर श्री आशीष मोदी ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वे परिवार जो पहले से ही योजना में निशुल्क श्रेणी (खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमान्त कृषक, कोविड़ अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार) में पंजीकृत हैं। उन्हें पूर्व श्रेणी में योजनांतर्गत लाभ देय होगा। उनके अतिरिक्त शेष परिवारों (केन्द्र/राज्य/निगम/अन्य अर्द्वशासकीय संस्था आदि के कर्मचारी के परिवारों के अतिरिक्त) को बजट घोषणा 2023-24 के क्रम में योजनांतर्गत निशुल्क श्रेणी से जोड़ा गया है। योजना अंतर्गत निशुल्क लाभार्थी श्रेणी में लाभ दिए जाने के लिए ईडब्ल्यूएस परिवारों के सामान्य श्रेणी के साथ अन्य सभी श्रेणी के वे सभी परिवार भी शामिल होंगे, जिनकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो।

जिला कलेक्टर ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे आवेदकों द्वारा स्व आय उद्घोषणा पत्र प्राप्त कर जन आधार पोर्टल में अपडेट करवाना होगा, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित किया जाएगा। स्व आय उद्घोषणा पत्र जनआधार पोर्टल में अप्रूवल के बाद योजना के प्रावधानों के अनुसार आगामी एक साल के लिए दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र को समय पर अपडेट करवाने की जिम्मेदारी संबंधित परिवार की होगी।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आने वाले परिवारों, सभी विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक, कोविड-19 में मृत्यु हुए परिवार का रजिस्ट्रेशन निशुल्क है।

जिनका प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा अब 8 लाख से कम वार्षिक आय वालों को भी योजना में निशुल्क श्रेणी में शामिल कर योजनान्तर्गत 25 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार प्रति परिवार दिया जा रहा है तथा बीमित परिवार के सदस्य, सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर 10 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें कॉकलियर, इंप्लांट, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन व लिंब प्रोस्थेसिस का मंहगा उपचार भी निशुल्क दिया जा रहा है।

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