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Chhattisgarh: जीपी सिंह को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, एफआईआर दर्ज कराने को लेकर दाखिल की थी नई याचिका

बिलासपुर। (Chhattisgarh) निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है.

बता दें कि एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह ने वकील आशुतोष पांडे के जरिए हाईकोर्ट में नई याचिका लगाई थी. इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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(Chhattisgarh) निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह और अन्य मामलों में एसीबी ने FIR दर्ज किया था. इसके अलावा भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया है. (Chhattisgarh) जिसमें कहा गया है कि साल 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी. इस एफआईआर की कार्यवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जीपी सिंह दोबारा हाईकोर्ट की शरण मे आये हैं.

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