Chhattisgarh News: रायपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में स्वास्थ्य कानून में किए गए बदलाव को लागू करने की मांग की है। आईएमए के रायपुर ब्रांच व हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता, डॉ. अनिल जैन और डॉ. दिग्विजय सिंह ने यह पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि “छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013” मे संशोधन के लिए कुछ प्रारूप प्रस्तावित किए गए थे, जो की संदर्भित छत्तीसगढ़ राजपत्र मे आपत्ति या सुझाव के लिए प्रकाशित किया गया था। इसे नवंबर के बाद स्वयं लागू हो जाना था।
यह प्रस्ताव सभी विधाओं के क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, डाइगनोस्टिक सेंटर और निजी अस्पताल के पंजीकरण मे शिथीलीकरण से संबंधित है और यह प्रस्ताव आज तक लागू नहीं हो पाया है और ना ही जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों को इसे लागू करने का कोई निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है।
आपसे से निवेदन है कि उक्त संशोधन प्रारूप को अतिशीघ्र लागू किए जाने की दिशा निर्देश दिए जाएं। यह प्रारूप राज्य मे छोटे और मंझोले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्थाओ की स्थापना मे एक आवश्यक कदम होगा।