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Gyanvapi : ज्ञानवापी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ASI सर्वे रहेगा जारी

वाराणसी : ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे तुरंत शुरू कराया जाए। इस आदेश से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी तरफ से सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं, इस फैसले के आने के बाद ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर भी चर्चा होने लगी है।

गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो ASI सर्वे से जुड़ी याचिका पर था। इसके अलावा बुधवार (2 अगस्त) वाराणसी जिला अदालत में एक अन्य याचिक दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू प्रतीकों को नष्ट किया जा सकता है, लिहाजा उनका प्रोटेक्शन किया जाए।

ये दलील देते हुए याचिका में कहा गया है कि मस्जिद के अंदर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू प्रतीकों और चिन्हों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लिहाजा उनके बचाव के लिए मुस्लिम पक्ष की परिसर में एंट्री पूरी तरह बैन की जाए।

वाराणसी जिला अदालत में बुधवार (2 अगस्त) को दायर याचिका में दावा किया गया है कि परिसर में मौजूद हिंदू सिंबल को मुस्लिम पक्ष के लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे में उनकी रक्षा की जाए।

ज्ञानवापी पर‍िसर में स्‍थ‍ित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मामला
बीते 12 मई को हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। इसके बाद 19 मई को मंदिर पक्ष ने जिला वाराणसी की अदालत में पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।

उनका कहना था कि ज्ञानवापी के उस हिस्से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की जानी चाहिए। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को आदेश देने की मांग की गई थी। इसका विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने अदालत में कहा था कि इससे वहां मौजूद मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी पर‍िसर के सर्वे का रास्‍ता साफ हो गया है।

https://theruralpress.in/2023/08/03/high-court-big-decision-on-gyanvapi/