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Levana Hotel में आग लगने से चार लोगों की मौत, होटल लेवाना को सील कर ध्वस्त करने के आदेश 

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लखनऊ के होटल लेवाना में आग लगने की घटना के बाद इस होटल तोड़ा जाएगा. लखनऊ मंडलायुक्त ने इस दिशा में कड़ा कदम उठाया है. लखनऊ मंडलायुक्त ने लेवाना होटल को सील कर ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. लखनऊ कमिश्नर ने जारी बयान में कहा है, लखनऊ का लेवाना होटल तोड़ा जाएगा.लखनऊ मंडलायुक्त ने सील कर ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. एलडीए को होटल के स्वीकृत नक्शे की कॉपी नहीं दी गई है.

बता दें कि आज सुबह लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में आग लग गई थीं. इस दौरान 14-15 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनमें से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके अलावा 4 लोग ऐसे थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया था.

लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्दिया ने बताया था कि मामले में होटल के 2 मालिकों और उनके मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. होटल के मालिक ने बताया कि होटल में 30 कमरे हैं और घटना के समय उनमें से 18 कमरे बुक थे। वहां 35-40 लोग थे और कुछ लोग सुबह होटल से चले गए थे. उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. एक जांच कमेटी शासन के निर्देश से बनाई गई है, जिसमें पुलिस कमिश्नर लखनऊ और डिविजनल कमिश्नर शामिल हैं.

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इस बीच, लखनऊ मंडल की आयुक्‍त और लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष रोशन जैकब ने कहा कि इस संबंध में तत्काल सीलिंग की कार्यवाही करते हुए विधि अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी.

सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्‍त एसबी शिरोडकर और मंडलायुक्त रोशन जैकब को आग लगने की घटना की जांच का जिम्मा सौंपा है. लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसबी शिरोडकर ने बताया कि होटल की इमारत का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा.

जैकब ने घटना के बाद एक कार्यालय आदेश में कहा कि ‘ एलडीए उपाध्यक्ष द्वारा मेरे संज्ञान मे लाया गया कि जोनल अधिकारी ने सात मई को लेवाना होटल को एक नोटिस भेजा था, जिस पर उन्होंने 12 मई को जवाब दिया और 2021 से 2024 तक फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का नवीनीकरण (प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया. प्रथम दृष्टतया प्रबंधन प्रणाली के अभाव तथा फसाड पर लोहे की ग्रिलों के उपरांत भी अग्निशमन की अनापत्ति (एनओसी) कैसे जारी की गयी, यह जांच का विषय है.’ उन्‍होंने कहा कि भवन स्‍वामी द्वारा होटल के रूप में स्वीकृत मानचित्र की कोई प्रति लखनऊ, विकास प्राधिकरण को नहीं प्रस्तुत की गई है.

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जोनल अधिकारी ने 26 मई, 2022 को नोटिस भी जारी किया तथा इस नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर 28 अगस्‍त को दोबारा नोटिस जारी किया गया. उन्‍होंने कहा कि इस संबंध में तत्काल सीलिंग की कार्यवाही करते हुए विधि अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाए.

जैकब ने यह भी कहा कि होटल का नक्‍शा पास हुए बिना होटल का संचालन कराने में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. उन्‍होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अन्य होटलों के लिए जारी नोटिस के बाद भी होटल मालिकों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किएजाने पर उन होटलों के सीलिंग के निर्देश दिए हैं. जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी है.

हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित लेवाना सूट होटल में आग लगाने की यह घटना हुई. शुरुआत में 10 लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल लाया गया था. होटल में कमरों की ली जा रही तलाशी के दौरान गंभीर अवस्था में मिले दो और लोगों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सकों ने उन्हें मृत लाया गया घोषित कर दिया. इस प्रकार मृतकों की संख्या चार हो गई.

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मृतकों की पहचान नाका हिंडोला (लखनऊ) निवासी गुरनूर सिंह आनंद (28), साहिबा कौर उर्फ जसप्रीत (26) निवासी गणेशगंज (लखनऊ), श्राविका संत (18) निवासी इंदिरा नगर (लखनऊ)) और अमन गाजी उर्फ बाबी (22) खुर्रम नगर (लखनऊ) के निवासी के रूप में हुई है. हालांकि, इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में श्राविका संत की उम्र (30) और अमन गाजी उर्फ बॉबी की उम्र 35 वर्ष बताई गयी थी.

घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों की हालत के बारे में जानकारी ली तथा अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए. उन्होंने घायलों को नि:शुल्क व उचित उपचार उपलब्ध कराने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया.

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