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Rule Change From 1st March 2024: देश में आज से कई बड़े बदलाव, LPG, GST, बैंक सहित बदल जाएंगे कई नियम, अब आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर…

Rule Change From 1st March 2024: देश में पिछले कुछ समय से महंगाई लगाातर बढ़ रही है। इससे महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर बढ़ गया है। आज फरवरी महीने का अंतिम दिन है। कल से मार्च महीने की शुरुआत हो जाएगी। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। एक मार्च 2024 को भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले हैं। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इन बदलावों के बारे में जानकारी होने से आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मार्च में बैंक लोन, एलपीजी सिलेंडर के दाम सहित कई बदलाव होने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं मार्च में होने जा रहे इन बदलावों के बारे में…

एलपीजी और सीएनजी के दाम:- हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव होता है। हालांकि पिछले महीने एलपीजी सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है। पिछले दिनों काफी चीजों के दाम बढ़े हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि मार्च में एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा होने पर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि फरवरी की शुरुआत में एलपीजी के दाम को जस के तस रखा गया था।

जीएसटी के नए नियम:- केंद्र सरकार ने 01 मार्च 2024 से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इस बदलाव के तहत अब पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारी बिना ई-चालान (e-invoice) के ई-वे बिल नहीं जारी कर पाएंगे। यह नियम पहली मार्च से लागू कर दिया जाएगा। 1 मार्च से, 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय सभी बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान विवरण शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर सकेंगे। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से अधिक के मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है।

बैंकों में 14 दिन छुट्टी रहेगी:- मार्च 2024 में देशभर के अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहने वाले हैं। इसमें साप्ताहिक शनिवार और रविवार की छुट्टियों के अलावा महाशिवरात्रि, होली और गुड फ्राइडे के कारण कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है तो छुट्टियों की लिस्ट को चेक करके ही बाहर निकलें।

फास्टैग के नियम में हो रहा बदलाव:- नेशनल हाइवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग की केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की है। इस तारीख तक फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर नेशनल हाइवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की ओर से इसे डिएक्टिवेट और ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ऐसे में अपने फास्टैग की केवाईसी 29 फरवरी तक हर हाल में करा लें, नहीं तो एक मार्च से परेशानी हो सकती है। 

क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदलेंगे:- देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव का फैसला किया है। एसबीआई अपने मिनिमम डे बिल कैलकुलेशन के नियम में 15 मार्च से बदलाव करने वाला है। बैंक इसकी जानकारी ग्राहकों को ई-मेल के जरिए देगी।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बदलाव:- आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप15 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर रोक लग जाएगी। यह 15 मार्च के बाद होने वाले प्रमुख बदलावों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन फिर यह समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई थी। पेटीएम देश में सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म में से एक है, ऐसे में उसकी सहयोगी इकाई पर आरबीआई के इस एक्शन के बाद से बाजार की इस प्रकरण पर नजर बनी हुई है।

SBI क्रेडिट कार्ड बिल गणना:- कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, एसबीआई क्रेडिट कार्ड 15 मार्च से न्यूनतम दिन के बिल गणना के लिए अपना नियम बदल रहा है। इसके बारे में जानकारी पहले ही उपयोगकर्ताओं को बता दी गई है।

MCD संपत्ति की जियो-टैगिंग:– 1 मार्च, 2024 से, संपत्ति के मालिक राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे, यदि वे एमसीडी यूनिफाइड मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी संपत्तियों को जियो-टैग नहीं करते हैं।

शेयर बाजार की छुट्टियां:- उपरोक्त तीन तारीखों पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। यानी महाशिवरात्री, होली व गुड फ्राइडे वाले दिन।

सोशल मीडिया को लेकर नए नियम:- केंद्र सरकार सोशल मीडिया से जुड़े नए नियम को 1 मार्च से लागू करना जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आईटी नियमों में कुछ बदलाव किया था। इन नए नियमों के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गलत फैक्ट डालने पर भारी भरकम जुर्माना भरना होगा।

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