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राहुल जा सकेंगे विदेश, सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने का किया था विरोध

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फ्रेश पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने 3 साल के लिए एनओसी दी है।

इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने दोनों पक्षों की दलीलों को नोट करने के बाद कहा कि वह आज दोपहर 1 बजे उचित आदेश पारित करेंगे। दरअसल, पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और कहा है कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए किसी योग्यता से रहित हैं।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी शिकायत

राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी हैं जिसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। स्वामी ने यह कहते हुए राहुल के आवेदन का विरोध किया कि वह किसी भी योग्यता से रहित हैं और उन्हें पासपोर्ट केवल एक साल के लिए जारी किया जाना चाहिए और हर साल उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। स्वामी ने यह भी कहा कि राहुल की नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता होने के कारण सवालों के घेरे में थी।

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