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कलर कोड से चलेंगे ऑटो, परमिट और पंजीयन में मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट, जानें

मध्यप्रदेश (MP News) में अब सभी प्रकार के ऑटो का संचालन कलर कोड के हिसाब से होगा। यह कलर कोड उस क्षेत्र के परमिट के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विशेष प्रयासों के बाद अब राज्य के ऑटो चालकों के लिए नीति का निर्धारण कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस योजना के मध्यप्रदेश में लागू होने के बाद ऑटो चालकों के साथ आमजनता को राहत मिल सकेंगी।

उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि इस योजना का विस्तार सपूर्ण मध्यप्रदेश में होगा। इस योजना के तहत ऑटो रिक्शा में चालक को छोड़कर 3 सवारियों तक की बैठक की क्षमता वाले वाहनों को परमिट प्रदान किया जाएगा। परमिट देने में सीएनजी ऑटो रिक्शा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें अस्थाई परमिट सिर्फ 4 माह के लिए वैध होगा, जबकि स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा।

आरटीओ तय करेंगे ऑटो संचालन का क्षेत्र

परिवहन मत्री श्री राजपूत ने बताया कि आरटीओ द्वारा आॅटो रिक्शा के संचालन हेतु शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। जबकि कलेक्टर नगरीय जनसंख्या के आधार पर ई-रिक्शा के संचालन हेतु क्षेत्र/मार्ग को प्रतिबंधित कर सकेंगे। वहीं सड़क सुरक्षा समिति की सलाह पर आॅटो रिक्शा स्टैण्ड का चिन्हांकन किया जाएगा।

परमिट के आधार पर होगी कलर कोडिंग :

परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट जारी होंगे। उसी परमिट के आधार पर ऑटो रिक्शा में कलर कोडिंग की जाएगी। इसके उल्लघंन पर ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। श्री राजपूत ने बताया कि इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और ग्रीन बाॅडी तथा पेट्रोल एवं डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बाॅडी रहेगी। जबकि शहर के अलावा संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और लाल बाडी होगी। ऑटो रिक्शा में 3 से अधिक यात्री बैठाने पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

परमिट और पंजीयन में मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि न्यू सीएनजी ऑटो पंजीयन व परमिट में 10 प्रतिशत की छूट तथा 10 साल पुराने ऑटो को सीएनजी में परिवर्तित कराने में स्थाई परमिट में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वाहन स्वामी ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा में किसी तरह का मोडिफिकेशन नहीं करा सकेगा। श्री राजपूत ने बताया कि हर ऑटो रिक्शा में एसपी, आरटीओ, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस, डाॅयल 100, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्प लाइन सहित महत्वपूर्ण फोन/मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

परिवहन मंत्री से मिले थे ऑटो चालक

विगत दिनों हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशभर में की गई चालानी कार्रवाई के दरमियान ऑटो चालक परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत से उनके निवास पर पहुंचे थे। ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने भी मंत्री श्री राजपूत से परमिट सिस्टम बनाए जाने का अनुरोध किया था, जिस पर श्री राजपूत ने जल्द ही इस संबंध में नीति बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे।

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