दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों की निचली अदालत की कार्यवाही और जमानत पर सुनवाई पर रोक लगा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज ने मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका पर सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी किया।
क्या है ईडी की याचिका
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने एक याचिका दायर कर सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस को दूसरे जज की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। ईडी ने इस मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को ट्रांसफर करने की मांग की है। इसपर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने मंत्री सहित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
न्यायिक हिरासत में हैं स्वास्थ्य मंत्री
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, और सह-आरोपी अंकुश जैन एवं वैभव जैन न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट उनकी जमानत याचिकाओं पर लंबी दलीलें सुन रही थी। आरोपी की जमानत पर सुनवाई अंतिम चरण में थी।
जैन के खिलाफ ईडी ने की थी जांच
ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसमें उनपर कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। इतना ही नहीं, ईडी ने 16 सितंबर को आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ की थी।