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राजनांदगांव : विधानसभा निर्वाचन 2023 – शस्त्र लायसेंसियों के निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होने तक शस्त्र लायसेंस निलंबित

– शस्त्र लायसेसियों को अपने आग्नेय शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में तत्काल जमा करने के आदेश

राजनांदगांव 10 अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के बाद निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले में 7 नवम्बर 2023 को मतदान एवं 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना संपन्न होगी। कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री डोमन सिंह ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 आयुध अधिनियम के तहत राजनांदगांव राजस्व जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेसियों को अपने आग्नेय शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में तत्काल जमा करने के आदेश दिए हैं। सम्पूर्ण राजनांदगांव राजस्व जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड के लायसेंसियों के लायसेंस को छोड़कर समस्त शस्त्र लायसेंसियों को 9 अक्टूबर 2023 से 5 दिसम्बर 2023 तक के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया गया है कि जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए राजनांदगांव राजस्व जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लायसेंसियों से शस्त्र जमा करवाने कहा गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण नहीं हो सके तथा इन शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसियों पर भी आदेश लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपना शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लायसेंसी भी अपने शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों में यदि किसी लायसेंसी को लायसेंस निलंबन से छूट की आवश्यकता हो तो वे पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आवेदन जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी राजनांदगांव को प्रस्तुत कर सकेंगे। विशेष प्रकरण में लायसेसियों के लायसेंस निलंबन से छूट प्रदान करने हेतु पुलिस भी अवगत करा सकेंगे।  संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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