Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
राज्यपाल ने दो दंडित बंदियों की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की

रायपुर, 07 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ की  राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केन्द्रीय जेल बिलासपुर एवं अम्बिकापुर मे निरूद्द दो दंडित बंदियों की समय से पूर्व से रिहाई की दया याचिका मंजूर कर ली हैं।

राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल द्वारा केन्द्रीय जेल बिलासपुर में निरूद्ध दंडित बंदी विष्णु तथा केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में निरूद्ध दंडित बंदिनी रजकली देवी की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की गई है।संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दोनों ही प्रकरणों में यह स्वीकृति प्रदान की गई है।

आवेदक/दण्डित बंदी विष्णु पिता चैतुराम के समय पूर्व रिहाई की दया याचिका प्रकरण में जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई थी। बंदी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया था। इसी प्रकार दंडित बंदिनी रजकली देवी पति सहदेव की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका प्रकरण में जेल अधीक्षक द्वारा अनुशंसा की गई थी। बंदी को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया था।

राज्यपाल सुश्री उइके ने उपरोक्त दोनों आवेदकों की दया याचिका पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत समय पूर्व रिहाई की याचिका का अनुमोदन किया है।

https://www.cgnews.in/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%A6%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF/