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शराबबंदी के बीच आया नया फरमान, अब पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों में भी छलका सकेंगे जाम
शराबबंदी के बीच आया नया फरमान, अब पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों में भी छलका सकेंगे जाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शराबबंदी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार चल रही है। इस बीच आबकारी विभाग ने नया फरमान जारी किया है। जिसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों में भी विदेशी शराब परोसी जाएंगी।

बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। मगर विभाग ने इसके साथ शर्त भी रखी है कि यह शराब होटल के रेस्टोरेंट या ऐसे ही किसी जगह पर ग्राहकों को खुली बोतल से परोसी जाएंगी। इसके लिए पर्यटन मंडल के होटल को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस जारी होगा। इन होटलों में जाम छलकाने का दौर दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक चल सकता है।

लाइसेंस लेने वालों के लिए आबकारी विभाग ने रखीं शर्तें

  • इन होटलों में परोसने के लिए विदेशी शराब की खरीदी उसी जिले की किसी फुटकर दुकान से हो। दुकान कलेक्टर तय करेंगे।
  • दूसरी यह कि होटल में केवल एक ही बार रूम और शराब काउंटर की अनुमति होगी।

20% अधिक मूल्य पर बिकेगी शराब

आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होटलों में विदेशी शराब की बिक्री सामान्य फुटकर दर से कम से कम 20% अधिक मूल्य पर होगी। हाेटल एक समय में 240 से अधिक शराब की बोतल और 480 बीयर से अधिक स्टॉक में नहीं रखेंगे। अगर होटल बड़ा है तो आबकारी आयुक्त यह सीमा बढ़ा भी सकते हैं। बार साल में कुछ त्यौहारों-पर्वों को मिलाकर 10 दिन ही बंद रहेंगे। इनमें गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की शहादत दिवस, होली, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गुरु घासीदास जयंती पर्व शामिल हैं। अगर प्रशासन कानून-व्यवस्था, चुनाव या किसी और संबंध में बार को बंद करने का आदेश देता है तो उस दिन भी बार बंद रखना होगा।

एक लाख रुपए होगी लाइसेंस फीस

आबकारी विभाग द्वारा पर्यटन बार लाइसेंस के लिए एक लाख रुपए सालाना शुल्क लिया जाएगा। लाइसेंस वाले को शर्तों के पालन की गारंटी आदि के तौर पर लाइसेंस शुल्क की 25% राशि नगद या किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करनी होगी। बता दें कि यह रकम 30 जून तक जमा रहेगी। शर्तों का उल्लंघन नहीं होने या किसी प्रकार का बकाया नहीं रहने पर यह राशि दे दी जाएगी।

शहर के होटल व्यवसायियों को होगा फायदा

आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने पहले ही रिसॉर्ट और मोटल्स के संचालन का जिम्मा व्यवसायियों देने का फैसला कर लिया है। वहीं राज्य कैबिनेट ने पर्यटन मंडल के होटलों को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस देने का फैसला मई में किया था। ऐसे में आबकारी विभाग के इस फैसले से शहर के बड़े होटल व्यवसायियों को लाभ मिलेगा।

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