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31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वर्ना हो सकता है बड़ा नुकसान

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है. 31 मार्च 2024 न सिर्फ वित्त वर्ष 2023-24 के खत्म होने का आखिरी दिन है, बल्कि यह तारीख निवेश, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे सभी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कामों की डेडलाइन भी है. जिसमें फास्टैग केवाईसी, टैक्स कटौती के लिए टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग, आईटीआर जैसे काम शामिल हैं. चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है. इस महीने फाइनेंस से जुड़े कई काम हैं जिनकी समय सीमा नजदीक आ रही है. किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए इन जरूरी कामों को 31 मार्च 2024 से पहले पूरा करना काफी जरूरी है.

अपडेटिड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन

वित्त वर्ष 2021 (असेसटमेंट ईयर 2021-22) के लिए अपडेटिड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है. इस डेडलाइन का यूज वह टैक्सपेयर्स कर सकते हैं जिन्होंने पहले वित्त वर्ष 2020-21 (असेसटमेंट ईयर 2021-22) के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था या या अनजाने में अपनी किसी भी आय की रिपोर्ट करने से चूक गए या पहले आवेदन करते समय गलत इनकम डिटेल दी थी. इसके अतिरिक्त, टैक्सपेयर्स को कुछ नियमों के अधीन, असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने यानी 2 साल के भीतर अपडेटिड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा है. ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन नहीं किया है उनके पास अभी भी 31 मार्च 2024 तक आवेदन करने का मौका है.

टैक्स सेविंग स्कीम की डेडलाइन

अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए किसी योजना में निवेश करना चाहते हैं तो विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है. इस तारीख से पहले निवेश कर आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. आयकर की धारा 80सी के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और टर्म डिपॉजिट (एफडी) जैसी विभिन्न टैक्स बचत योजनाएं उपलब्ध हैं.

https://khabar36.com/do-this-work-before-march-31-otherwise-there-can-be-a-big-loss/