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IDBI Bank के बाद एक्सिस फाइनेंस ने ज़ी-सोनी विलय को एनसीएलटी की मंजूरी को चुनौती दी

नई दिल्ली। एक्सिस फाइनेंस ने जी एंटरटेनमेंट-सोनी विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी को चुनौती देते हुए एनसीएलएटी का रुख किया है।

ज़ी एंटरटेनमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “कंपनी को एनसीएलएटी, दिल्ली के समक्ष कंपनी के खिलाफ एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड की ओर से एक अपील दायर की गई है, जिसमें एनसीएलटी, मुंबई बेंच द्वारा पारित 10 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 2022 के इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन नंबर 124 सीपी (सीएए), नंबर 209 सीए (सीएए) व 204 को खरिज कर दिया गया है और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी दी गई है।

इससे पहले, 5 सितंबर को IDBI Bank ने भी विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी के खिलाफ एनसीएलएटी का रुख किया था।

ज़ी एंटरटेनमेंट ने कहा था, “समय-समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) के विनियम 30 के अनुसार, आपको सूचित किया जाता है कि कंपनी को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की ओर से एक अपील भेजी गई है। एनसीएलएटी, दिल्ली के समक्ष कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी, मुंबई बेंच द्वारा पारित 10 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से जाना जाता था) के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी दी गई थी।“

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