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NDPS कानून में पत्तियां गांजा नहीं- हाईकोर्ट

जयपुर | डेस्क: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस एक्ट, भांग के पौधों के फूल या फलने वाले शीर्ष पर विचार करता है. ऐसे में केवल पत्तियों के आधार पर यह धारा नहीं लगाई जा सकती.

अदालत ने आरोपी को इसी आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

असल में पुलिस ने आरोपियों के पास से 28.600 ग्राम वजनी गांजे के पौधे की पत्तियां बरामद की थी. इसी आधार पर उनके ख़िलाफ़ स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूरी दी.

अदालत ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 2 (iii) (बी) में गांजा की परिभाषा है. बिना शीर्ष के बीज और पत्तियों को गांजा नहीं कहा जाता, इसलिए मामले के गुण, दोषों पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना मैं इसे उचित मानता हूं और आरोपी-याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित है.

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