राजनांदगांव। गाली देने से मना करने की मामूली सी बात पर एक युवक पर पत्थर एवं शराब की टूटी बोतल से जानलेवा हमला करने वाले शातिर आरोपी को सोमनी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीड़ित के सिर, गर्दन और पेट पर घातक वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
फोन न उठाने की बात पर शुरू हुआ विवाद
थाना सोमनी में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को पीड़ित को उसके परिचित देवेन्द्र कुमार लहरे उर्फ गट्टू ने मिलने के लिए बुलाया था। जब पीड़ित ग्राम अंजोरा स्थित मिनी स्टेडियम पहुंचा, तो आरोपी देवेन्द्र ने फोन न उठाने का ताना मारते हुए गाली-गलौच शुरू कर दी। पीड़ित द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी उग्र हो गया और उसने पास पड़े पत्थर से पीड़ित के सिर पर जोरदार वार कर दिया। इतने से भी मन न भरने पर उसने पास पड़ी शराब की खाली बोतल फोड़कर उसके नुकीले टुकड़ों से पीड़ित के गर्दन और पेट पर कई वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा।
मामले की गंभीरता देख गठित की गई पुलिस टीम
पीड़ित की शिकायत पर सोमनी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 एवं 109(1) के तहत अपराध दर्ज किया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक के.पी. मरकाम के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर आरोपी की पतासाजी शुरू की गई।
पूछताछ में कबूला जुर्म, भेजा गया जेल
सोमनी पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी देवेन्द्र कुमार लहरे उर्फ गट्टू (18 वर्ष), निवासी ग्राम फुसेरा (धमतरी), हाल मुकाम कोपेडीह (सोमनी) को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

